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'कोई भी नागरिक कानून अपने हाथों में नहीं ले सकता'- मॉब लिन्चिंग पर SC के आदेश की खास बातें

नई दिल्ली : भारत के तमाम हिस्सों में गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज (मंगलवार को) अहम फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि देश में भीषणतंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें देश में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कानून ब नाने की ज रूरत है. कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों को लिन्चिंग रोकने के लिए संविधान के मुताबिक काम करने के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही राज्य सरकारों को लिन्चिंग रोक ने के लिए गाइडलाइंस को 4 सप्ताह के भीतर जारी करने का आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें... - गोरक्षा हिंसा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संस द से आग्रह किया है कि वह इसके लिए अलग से कानून बनाने पर विचार करें. - सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ के पीट-पीट कर मार डालने की घटनाओं की निंदा करते हुए इसे कड़ाई से रोकने की ज़रूरत पर बल दिया. - सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ के मार डालने की घ टनाएं रोकने और दोषी को सजा देने के लिए संसद से अलग से कानून बनाने पर विचार करने को कहा है. - सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए